⛔ जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमएमसी की स्थायी समिति बैठक की अध्यक्षता

कुल्लू। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारुल एस रवीश ने आज यहां आदर्श आचार संहिता के लिए गठित जिला स्तरीय स्थायी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरा अक्षर पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा लाइसेंस शुदा हथियार नजदीकी थाने में जमा करवाने होंगे । उन्होंने कहा कि ऐसी सभी योजनाएं जो पहले से स्वीकृत है और जिन पर कार्य प्रगति पर है का कार्यन्वयन जारी रहेगा परन्तु चुनाव समाप्त होने तक कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा ओर न ही कोई नया टेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के लिए कोई नई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्य के लिए वर्क आर्डर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले जारी किया गया है परंतु वास्तव में कार्य आरंभ नहीं हुआ है तो ऐसा कार्य निर्वाचन की समाप्ति के उपरांत ही आरंभ किया जा सकेगा । उन्होंने कहा कि बाढ़, सूखा, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य संबंधी उपाय जारी रहेंगे इसी प्रकार गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सा तथा नकद सुविधा उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थान मैदान निष्पक्ष रूप से सभी राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिये ।

सरकार की उपलब्धियां के बारे में विभाग द्वारा कोई भी विज्ञापन इस दौरान जारी नहीं किया जा सकते। उन्होंने अधिकारियों को विश्राम गृह चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को न्याय संगत आधार पर उपलब्ध करने के निर्देश दिये। राजनेतिक दलो व अभ्यर्थीयों को विश्राम गृह में किसी भी तरह की बैठकों पर पावंदी रहेगी। उन्होंने सरकारी कर्मचारीयों व अधिकारिओं को निष्पक्ष रह कर कार्य करने के निर्देश दिए। तथा कहा कि राजनीतिक दलो की बैठकों या जलसों में सरकारी कर्मचारी भाग नही ले सकते हैं उलंघन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी सेवा सहिंता व आदर्श आचार संहिता के तहत कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

उन्होंने कहा कि बैठक, रैली, जलूस,रोड शो तथा लाउडस्पीकर प्रयोग के 48 घण्टे पहले सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है।
बैठक की कार्यवाही का संचालन तहसीलदार निर्वाचन वीना कुमारी ने किया।
बैठक में एमएमसी की स्थायी समिति के सभी सदस्यों उपस्थित थे।

Leave a Comment

Recent Post

क्रिकेट लाइव स्कोर

Advertisements

You May Like This